राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) 2025: पात्रता, लाभ, नाम जोड़ने की प्रक्रिया, E-KYC और आवेदन विवरण

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) 2025: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA) को राजस्थान सरकार ने पूर्ण रूप से लागू करते हुए राज्य के गरीब, वंचित और जरूरतमंद परिवारों के लिए राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत की। इस योजना का लक्ष्य है – हर जरूरतमंद व्यक्ति तक सस्ती दर पर पर्याप्त राशन पहुंचाना।

इस लेख में आप जानेंगे – पात्रता, राशन कार्ड में नाम कैसे जोड़ें, EKYC कैसे कराएं, पात्रता सूची कैसे देखें और आवेदन की संपूर्ण प्रक्रिया।

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) 2025 क्या है?

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) एक राज्य स्तरीय योजना है, जिसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लागू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के गरीब, वंचित और कमजोर वर्गों को कम दाम पर राशन (गेहूं, चावल, दाल आदि) उपलब्ध हो।

योजना के उद्देश्य:

  • गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे परिवारों को पर्याप्त पोषण मिल सके।

  • भूख और कुपोषण की समस्या को कम किया जा सके।

  • न्यूनतम जीवन स्तर को सुनिश्चित करना।

खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के लिए आवेदन फॉर्म

Or

खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के लिए आवेदन की स्थिति

योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सुविधाएं

वस्तु प्रति व्यक्ति मूल्य (रुपये/किलोग्राम)
गेहूं 5 किलो ₹2.00
चावल 5 किलो ₹3.00
मोटा अनाज 5 किलो ₹1.00
नमक 1 किलो (प्रति परिवार) निःशुल्क
दालें (कभी-कभी) उपलब्धता पर निर्भर सब्सिडी पर

राजस्थान NFSA योजना 2025 की पात्रता

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कुछ मापदंडों के आधार पर ही लाभार्थियों को योजना में शामिल किया जाता है।

पात्रता की मुख्य श्रेणियां:

  1. Priority Household (PHH):

    • ग्रामीण क्षेत्रों में BPL परिवार

    • शहरी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब

    • अंत्योदय परिवार

  2. Antyodaya Anna Yojana (AAY):

    • सबसे गरीब तबका जैसे विधवा, वृद्ध, असहाय, दिव्यांग आदि।

सामान्य पात्रता:

  • राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।

  • परिवार का नाम BPL सूची या SECC सूची में होना चाहिए।

  • आय निर्धारित सीमा से कम हो।

  • राशन कार्ड होना अनिवार्य है।

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना के लिए जरूरी दस्तावेज़ों की सूची

यदि आप राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) 2025 के तहत राशन कार्ड बनवाना, नाम जोड़ना, या EKYC कराना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:

दस्तावेज़ का नाम विवरण
✅ आधार कार्ड सभी परिवारजनों का आधार कार्ड अनिवार्य है
✅ निवास प्रमाण पत्र राजस्थान का निवासी होने का प्रमाण
✅ आय प्रमाण पत्र पात्रता वर्ग की पुष्टि के लिए (PHH, AAY)
✅ पुराना राशन कार्ड (यदि हो) सुधार या नाम जोड़ने के लिए
✅ पासपोर्ट साइज फोटो परिवार के मुखिया की
✅ जन्म प्रमाण पत्र बच्चों का नाम जोड़ने हेतु
✅ बैंक खाता विवरण DBT सुविधा के लिए आवश्यक
✅ मोबाइल नंबर OTP और ई-संवाद हेतु

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना सूची में नाम कैसे जांचें?

ऑनलाइन सूची देखने के लिए:

  1. वेबसाइट खोलें: food.rajasthan.gov.in

  2. NFSA Beneficiary List” लिंक पर क्लिक करें।

  3. अपना जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत चुनें।

  4. सूची में अपना या परिवार के मुखिया का नाम खोजें।

  5. यदि नाम नहीं है, तो नए आवेदन या सुधार की प्रक्रिया अपनाएं।

क्र. सं.
खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) / राशन कार्ड – फॉर्म
1 ई मित्र / सीएससी के माध्यम से राशन कार्ड बनवाने / संशोधन हेतु फॉर्म
2 खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) में नाम जुडवाने हेतु आवेदन पत्र

राशन कार्ड में नाम कैसे जोड़वाएं?

यदि आपके परिवार के किसी सदस्य का नाम राशन कार्ड में नहीं जुड़ा है, तो निम्न प्रक्रिया अपनाएं:

ऑफलाइन तरीका:

  1. नजदीकी ई-मित्र केंद्र या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति कार्यालय में जाएं।

  2. राशन कार्ड सुधार/नाम जोड़ने का फॉर्म भरें।

  3. निम्न दस्तावेज़ जमा करें:

    • नया सदस्य का आधार कार्ड

    • निवास प्रमाण पत्र

    • परिवार के मुखिया का राशन कार्ड

    • जन्म प्रमाण पत्र (यदि बच्चे का नाम जोड़ना है)

  4. जमा करने के बाद आवेदन संख्या लें।

ऑनलाइन तरीका:

  1. वेबसाइट खोलें: https://food.rajasthan.gov.in/

  2. “राशन कार्ड नाम जोड़ने” या “Ration Card Services” सेक्शन पर क्लिक करें।

  3. आवश्यक जानकारी और दस्तावेज़ अपलोड करें।

  4. सबमिट करने के बाद स्टेटस ट्रैक करें।

क्र. सं. राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा हेतु नवीन आवेदन प्रक्रिया
1 खाद्य सुरक्षा अपील हेतु आवेदन-पत्र (07-04-2022)
2 राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने हेतु पोर्टल प्रारंभ करने बाबत- दिनांक: 01/04/2022(आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग आई.टी.)
3 सार्वजानिक वितरण प्रणाली के समस्त लाभ जनआधार कार्ड के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने हेतु परिपत्र (दिनांक – 05/04/2022)
4  राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने हेतु पोर्टल प्रारंभ करने बाबत – दिनांक: 06/04/2022 (जिला कलक्टर)
5  एनएफएसए योजना में नाम जोडने हेतु नवीन दिशा-निर्देश दिनांक 11.04.2022

EKYC कैसे करवाएं?

NFSA योजना में नाम को एक्टिव और अपडेट रखने के लिए EKYC करवाना अनिवार्य है।

EKYC प्रक्रिया:

  1. अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाएं।

  2. राशन कार्ड और आधार कार्ड साथ ले जाएं।

  3. बायोमेट्रिक वेरीफिकेशन द्वारा EKYC करें।

  4. EKYC सफल होने के बाद ही कार्ड एक्टिव रहेगा।

  5. अगर EKYC समय पर नहीं कराया गया, तो राशन वितरण बंद हो सकता है।

NFSA राजस्थान हेल्पलाइन नंबर और संपर्क विवरण

विभाग संपर्क जानकारी
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग 0141-2227352
पता राजस्थान खाद्य विभाग सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) – 302005
ईमेल secy-food-rj@nic.in ,afcfood-rj@nic.in
आधिकारिक वेबसाइट https://food.rajasthan.gov.in/

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2025 से जुड़े लाभ

  1. सब्सिडी पर खाद्यान्न उपलब्धता: गेहूं, चावल, मोटा अनाज न्यूनतम कीमत पर।

  2. भूखमरी और कुपोषण में कमी।

  3. समानता और सामाजिक सुरक्षा में सुधार।

  4. डिजिटल राशन कार्ड और POS मशीन के माध्यम से पारदर्शिता।

  5. लाभार्थियों की ऑनलाइन निगरानी।

राशन कार्ड के प्रकार और कोटा

राशन कार्ड का प्रकार रंग लाभार्थी वर्ग
AAY कार्ड गुलाबी अत्यंत गरीब
PHH कार्ड पीला प्राथमिकता श्रेणी के परिवार
NPHH कार्ड सफेद सामान्य परिवार (NFSA में शामिल नहीं)

योजना से संबंधित नवीनतम अपडेट (2025)

  • राज्य सरकार ने 2025-26 बजट में खाद्य सुरक्षा योजना के लिए ₹4,000 करोड़ का आवंटन किया है।

  • POS मशीनों को ग्रामीण क्षेत्रों में 100% लागू किया गया है।

  • नया मोबाइल ऐप “Annapurna App” लॉन्च किया गया है, जिससे लाभार्थी लाइव स्टेटस और वितरण की स्थिति देख सकते हैं।

योजना से बाहर होने के कारण

यदि आप NFSA लाभार्थी नहीं हैं, तो इसके पीछे निम्न कारण हो सकते हैं:

  • आधार कार्ड से लिंक न होना

  • परिवार की आय निर्धारित सीमा से अधिक होना

  • दस्तावेजों में त्रुटि

  • पहले से कोई और सरकारी लाभ प्राप्त होना

सुझाव और सुधार हेतु प्रक्रिया

यदि राशन वितरण में कोई समस्या हो या आपका नाम सूची से हट गया हो, तो आप:

  • खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकारी से संपर्क करें।

  • जनसुनवाई पोर्टल https://sampark.rajasthan.gov.in/ पर शिकायत दर्ज करें।

  • नजदीकी ई-मित्र केंद्र में अपडेट करवा सकते हैं।

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) एक महत्वपूर्ण और जनकल्याणकारी योजना है, जो राज्य के करोड़ों गरीब नागरिकों के लिए भोजन की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। योजना में पारदर्शिता, तकनीकी एकीकरण और जनहित को सर्वोपरि रखा गया है। यदि आप भी पात्र हैं और अब तक इस योजना से वंचित हैं, तो आज ही आवेदन करें और इसका लाभ उठाएं। यह योजना न केवल भूखमरी को मिटाने में सहायक है, बल्कि समाज में समानता और सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर भी प्रदान करती है।

महत्वपूर्ण लिंक – राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2025

लिंक का विवरण लिंक
राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट यहाँ क्लिक करें
खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के लिए आवेदन फॉर्म आवेदन फॉर्म
NFSA लाभार्थी सूची देखें यहाँ क्लिक करें
राशन कार्ड स्टेटस चेक करें यहाँ क्लिक करें
ई-मित्र पोर्टल (ऑनलाइन आवेदन हेतु) यहाँ क्लिक करें
जनसुनवाई पोर्टल (शिकायत के लिए) यहाँ क्लिक करें

समावेशन श्रेणियों की सूची

क्रम संख्या समावेशन श्रेणी
1 1. अन्त्योदय परिवार
2 2. बीपीएल परिवार
3 3. स्टेट बीपीएल परिवार
4 4. अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी
5 5A. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना
6 5B. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
7 5C. मुख्यमंत्री एकल नारी योजना
8 5D. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
9 5E. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना
10 5F. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना
11 5G. महानरेगा में 2009-10 से किसी भी वर्ष में 100 दिन मजदूरों करने वाला परिवार (ग्रामीण क्षेत्र के लिए)
12 5H. मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास परिवार योजना
13 5I. सहरिया एवं कथौडी जनजाति परिवार
14 5J. भूमिहीन कृषक (ग्रामीण क्षेत्र के लिए)
15 5K. कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर
16 5L. सीमान्त कृषक (ग्रामीण क्षेत्र के लिए)
17 5M. वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राषनकार्ड हो तथा आयु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन योजना के निर्धारित आयु सीमा में हो बशर्त Exclusion (पात्र नही) शर्तो में न आते हो।
18 6. मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष में लाभान्वित परिवार
19 7. समस्त सरकारी हॉस्टल में अन्तःवासी (समाज कल्याण, जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक मामलात् विभाग एवं सरकारी कॉलेज एवं स्कूलों के हॉस्टल)
20 8. एकल महिलाऐं
21 9. श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक
22 10. पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्धाश्रम एवं कुष्ठ आश्रम
23 11. कच्ची बस्ती में निवास करने वाले सर्वेक्षित परिवार (शहरी क्षेत्र के लिए)
24 12. कचरा बीनने वाले परिवार
25 13. शहरी घरेलू कामकाजी महिला (शहरी क्षेत्र के लिए)
26 14. गैर सरकारी सफाई कर्मी (शहरी क्षेत्र के लिए)
27 15. स्ट्रीट वेण्डर (शहरी क्षेत्र के लिए)
28 16. उत्तराखण्ड त्रासदी वाले परिवार
29 17. साईकिल रिक्शा चालक
30 18. पोर्टर(कुली)
31 19. कुष्ठ रोगी तथा कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति
32 20. घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियां जैसे वनबागरिया, गाडियालुहार, भेड़ पालक
33 21. वनाधिकार पत्रधारी परम्परागत वनवासी परिवार
34 22. लघु कृषक(ग्रामीण क्षेत्र के लिए)
35 23. आस्था कार्डधारी परिवार
36 24. अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 तथा संषोधित अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पीडित व्यक्ति
37 25. एड्स(उपार्जित प्रतिरक्षा अभावजनित संलक्षण रोग) से ग्रसित व्यक्ति एवं उनका परिवार
38 26. सिलिकोसिस रोग से ग्रसित व्यक्ति एवं परिवार
39 27. बहु-विकलांग एवं मंदबुद्धि व्यक्ति (21 श्रेणियां)
40 28. पालनहार योजनान्तर्गत लाभार्थी बच्चे व पालनहार परिवार
41 29. डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पीड़ित महिलाऐं।
42 30. निःसन्तान वृद्ध दम्पति
43 31. वृद्ध दम्पति जिनके केवल दिव्यांग संतान है
44 32. ट्रांसजेण्डर

निष्कासन श्रेणियों की सूची

क्रम संख्या निष्कासन श्रेणी (Exclusion Category)
1 A. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य आयकर दाता हो।
2 B. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी/अधिकारी हो अथवा एक लाख रूपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता है।
3 C. ऐसे परिवार, जिसके किसी भी एक सदस्य के पास चारपहिया वाहन हो (ट्रेक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन को छोडकर, जो कि जीविकोपार्जन के उपयोग में आता हो)।
4 D. ऐसे परिवार, जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघुकृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो।
5 E. ऐसे परिवार, जिसके सभी सदस्यों की कुल आय एक लाख रू० वार्षिक से अधिक हो।
6 F. ऐसा परिवार, जिसके पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्गफीट से अधिक स्वयं के रिहायश हेतु निर्मित पक्का मकान हो।
7 G. नगर निगम/नगर परिषद क्षेत्र में 1000 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय/व्यवसायिक परिसरधारी परिवार(कच्ची बस्ती को छोडकर)
8 H. नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय/व्यवसायिक परिसरधारी परिवार(कच्ची बस्ती को छोडकर)
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